अपडेटेड 22 February 2026 at 16:10 IST
'ग्लोबल टैरिफ अब 10% नहीं, 15% होगा', डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद भारत-अमेरिका ट्रेड डील का क्या होगा? जानिए US राष्ट्रपति ने क्या बताया
US सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया।
- भारत
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US सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया। हालांकि, कुछ घंटों बाद ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अगले दिन, शनिवार को उन्होंने इसे बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया।
ऐसे में सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ट्रंप की छटपटाहट देखने के बाद अब भारत-अमेरिका ट्रेड डील का क्या होगा? क्या ग्लोबल टैरिफ 15% करने के बाद इस डील पर कोई असर होगा?
क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?
डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह पहले की तरह ही आगे बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि जिन देशों के अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जिनमें ब्रिटेन, भारत और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं, उन्हें अब सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, न कि उस टैरिफ रेट का जिस पर उन्होंने पहले बातचीत की थी। इसके आधार पर, शनिवार की घोषणा के बाद यह 15% पर ही रहेगा।
शनिवार को ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के कई महीनों के सोच-विचार के बाद, कल जारी किए गए टैरिफ पर बेतुके, खराब तरीके से लिखे गए और बहुत ज्यादा अमेरिका विरोधी फैसले की पूरी, डिटेल्ड और पूरी रिव्यू के आधार पर, मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, तुरंत लागू होने वाले 10% वर्ल्डवाइड टैरिफ को (जिनमें से कई देश दशकों से बिना किसी बदले के (जब तक मैं नहीं आया!) अमेरिका को "लूट" रहे हैं) पूरी तरह से मंजूर और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए 15% लेवल तक बढ़ा रहा हूं। अगले कुछ महीनों में, ट्रंप प्रशासन नए और कानूनी तौर पर मंजूर टैरिफ तय करेगा और जारी करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने के हमारे बहुत सफल प्रोसेस को जारी रखेगा, पहले से कहीं ज्यादा।"
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इससे एक दिन पहले US सुप्रीम कोर्ट ने यह नतीजा निकाला था कि ट्रंप ने अप्रैल 2025 में IEEPA लागू करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। यह देखते हुए कि IEEPA सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के लिए है, कोर्ट ने कहा कि IEEPA अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। SC के फैसले के तुरंत बाद, ट्रंप ने शुक्रवार को सभी इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ के अलावा 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था।
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Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 22 February 2026 at 16:10 IST