अपडेटेड 17 April 2025 at 15:45 IST
BIG BREAKING: वक्फ कानून पर SC ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए दी 7 दिन की मोहलत, नई नियुक्ति पर फिलहाल रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए सात दिनों का वक्त दिया है। इसके साथ ही अगले आदेश तक कोई नई नियुक्ति नहीं किए जाने का भी आदेश दिया।
- भारत
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए सात दिनों का वक्त दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं किए जाने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि नए वक्फ कानून के खिलाफ 70 से अधिक याचिकाएं दाखिल गई हैं, जिस पर बुधवार को भी करीब 2 घंटे सुनवाई चली। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलिलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की।
5 मई के लिए सूचीबद्ध
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों (वक्फ-बाय-यूजर) को डी-नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजटेड हैं। हालांकि, सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, और उसी दिन सुनवाई शुरू होगी।’
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अब अगली सुनवाई पर क्या होगा
वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ‘1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। सीजेआई ने इस साथ ही कहा, ‘अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी।
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Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 17 April 2025 at 14:34 IST