अपडेटेड 3 April 2025 at 14:18 IST

Waqf Bill 2024: राज्यसभा में पास हो जाएगा वक्फ संशोधन बिल, इन बातों का जिक्र कर रामदास अठावले ने कर दी बड़ी भविष्‍यवाणी

वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, 'यह बिल मुसलमानों के लिए हमला नहीं है।

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Ramdas Athawale
Ramdas Athawale | Image: PTI

वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, 'यह बिल मुसलमानों के लिए हमला नहीं है। कल लोकसभा में 288 मतों से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पारित कर लिया गया है। अनेक वक्ताओं ने हमारी सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, ये बताया है। मेरी पार्टी की ओर हम इस बिल का समर्थन करने वाले हैं। उन्‍होंने आगे कहा, गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए यह बिल लाया गया है। राज्यसभा में भी यह बिल पास हो जाएगा। मोदी सरकार ने यह बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

आपको बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिल गई। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग दो बजे तक चली। इसके अलावा, मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विधेयक सदन में पेश किया और चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि यह मुस्लिम समुदाय के हित में है।

विपक्ष ने संशोधनों को किया खारिज

चर्चा के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार के लिए जब किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा, तो विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की। इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। हालांकि, लॉबी क्लीयर करने के बाद कई सदस्यों को सदन में दाखिल होने देने को लेकर विवाद भी हुआ। विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि नए संसद भवन में शौचालय की व्यवस्था लॉबी में ही की गई है और सिर्फ लॉबी से ही सदस्यों को अंदर आने दिया गया है। किसी को भी बाहर से आने की अनुमति नहीं दी गई है।

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वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एनके प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ। उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों से अस्वीकृत हो गया। विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। वहीं, सरकार की ओर से पेश तीन संशोधनों को सदन की स्वीकृति मिली और विधेयक में खंड 4ए तथा 15ए जोड़े गए। जिस समय विधेयक पर मतदान हो रहा था, सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थे।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 3 April 2025 at 14:18 IST