अपडेटेड 22 March 2025 at 21:19 IST

संभल से सपा सांसद बर्क की बढ़ी मुश्किलें, 5 अप्रैल को कोर्ट में पेशी, बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप

संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

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samajwadi party mp zia ur rehman barq
samajwadi party mp zia ur rehman barq | Image: Facebook

Sambhal :  संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। वहीं सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने पूरे मामले में तीसरा पक्ष बनने के लिए SDM की अदालत में दायर की गई अपील के खारिज होने पर DM की अदालत का दरवाजा खटखटाया है जहां 4 अप्रैल को सुनवाई होगी।

संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है इस मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी SDM डॉ वंदना मिश्रा की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था सपा सांसद को पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था, जिसके तहत उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया इसके बाद सपा सांसद को एक और नोटिस जारी किया गया।

सांसद को यह नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था जिनकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया जिसका जवाब सपा सांसद को 16 जनवरी तक देना था, इसके बाद सपा सांसद की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया , जिसके बाद सपा सांसद को 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया हालांकि सांसद के मामले में SDM ने उन्हें 30 जनवरी तक की मोहलत दी। जिसके बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिवक्ता कासिम जमाल और नईम एडवोकेट SDM के समक्ष प्रस्तुत हुए।

बार-बार तारीख देने पर भी नहीं दाखिल किया जवाब

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इस मामले में सदर SDM डॉ वंदना मिश्रा ने सांसद को एक सप्ताह का समय देते हुए 4 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया था हालांकि सपा सांसद की ओर से एक बार फिर समय मांगा गया जिस पर एसडीएम ने सांसद बर्क को 10 फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा लेकिन 10 फरवरी को नियत तिथि पर एक बार फिर सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया जिसके बाद SDM डॉ वंदना मिश्रा ने सपा सांसद पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाकर अगली तारीख 17 फरवरी नियत की। लेकिन 17 फरवरी को एक बार फिर सपा सांसद को एक सप्ताह की मोहलत देते हुए 25 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा गया मगर मंगलवार 25 फरवरी को भी सपा संसद की ओर से फिर से समय मांगा गया इसके बाद उन्हें 5 मार्च तक अपना जवाब देना था लेकिन सांसद की ओर से फिर समय मांगा गया जिस पर उन्हें 18 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया।

10 फरवरी सपा सांसद का प्रार्थना पत्र हुआ खारिज

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इसके बाद सपा सांसद की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया तब एसडीएम ने इस मामले में 22 मार्च की तारीख नियत की वहीं शनिवार को एसडीएम सदर डॉ वंदना मिश्रा के यहां सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अधिवक्ता कासिम जमाल पेश हुए जहां उन्होंने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क के अनुसार बताया कि पूरे प्रकरण में तीसरा पक्ष बनने के लिए उन्होंने इसी साल 23 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र एसडीएम के यहां दिया था लेकिन उन्होंने 10 फरवरी को उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी

इस मामले में उन्होंने जिलाधिकारी संभल के न्यायालय में अपील दायर की है जिसमें आगामी 4 अप्रैल को DM की अदालत में सुनवाई है। वहीं इस मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी SDM डॉ वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मामले में उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता और विनिमय क्षेत्र के JE से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन अभी उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 22 March 2025 at 21:19 IST