अपडेटेड 12 December 2024 at 23:00 IST

गाजियाबाद में फिर थूक जिहाद, होटल में आटे में थूकते पकड़ा गया नाबालिग, दो गिरफ्तार

UP: ताजा मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है जहां एक नाबालिग होटल में थूककर रोटी बनाते पकड़ा गया है।

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Thook Jihad in Ghaziabad
Thook Jihad in Ghaziabad | Image: x/viral

UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 'थूक जिहाद' (Thook Jihad) की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गाजियाबाद (Ghaziabad) से सामने आया है जहां एक नाबालिग होटल में थूककर रोटी बनाते पकड़ा गया है। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला जिले के मोदीनगर (Modi Nagar) स्थित गोविंदपुरी (Govindpuri) इलाके का है। यहां ‘नाज चिकन पॉइंट’ होटल है। वायरल वीडियो में एक शख्स तंदूर के पास रोटी बनाते दिखाई दे रहा है। रोटी बनाने वाला युवक रोटी पर थूकते हुए दिख रहा है। शख्स पहले रोटी को हाथों से फैलाता है। फिर चुपके से उस पर थूक कर तंदूर में डाल देता है।

स्थानीय लोगों में फूटा गुस्सा

इस वीडियो को देखकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

यह घटना तब सामने आई जब बुधवार रात को ‘नाज चिकन पॉइंट’ होटल में खाना खाने के लिए पहुंचे दो ग्राहकों ने रेस्टोरेंट में रसोइए के तौर पर काम करने वाले नाबालिग लड़के को तंदूर में रोटी पकाने से पहले आटे में थूकते हुए देखा।

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ग्राहकों पर हमला करने की कोशिश

स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह की दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, जब ग्राहकों ने होटल के कर्मचारियों से इस हरकत के बारे में पूछा, तो मालिक अनुज और उसके सहयोगी आबिद ने कथित तौर पर उन पर हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।

होटल मालिक समेत 1 अन्य गिरफ्तार

मोदीनगर के अपर पुलिस आयुक्त ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि होटल मालिक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आटे में थूकने के आरोपी नाबालिग रसोइए से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपी होटल मालिकों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 275 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री) और 131 (आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

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Published By : Priyanka Yadav

पब्लिश्ड 12 December 2024 at 23:00 IST