Sambhal: हिंदू पक्ष की जीत के बाद जामा मस्जिद का सर्वे, सांसद बर्क बोले- मस्जिद थी, मस्जिद है और...

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि जो सर्वे किया, उन्हें सूझ के बराबर भी एक इंच भी जगह ऐसी नहीं मिल सकती, जिस पर आपत्ति हो।

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संभल मस्जिद के सर्वे पर जियाउररहमान बर्क | Image: Republic

Sambhal Shahi Jama Masjid Controversy: उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद गरमा गया है। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया, जिसके बाद एक टीम शाम को ही वहां पहुंच गई। इस बीच मस्जिद में सर्वे को लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का भी बयान आया है।

हिंदू पक्ष ने संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह पर श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। मामले पर सुनवाई के दौरान मंगलवार (19 नवंबर) को कोर्ट ने मस्जिद का कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया। साथ ही 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।

2 घंटे तक टीम ने किया सर्वे

कोर्ट के इस आदेश के कुछ देर बाद ही सर्वे की एक टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच गई। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हो गए। करीब दो घंटे तक सर्वे टीम मस्जिद के अंदर रही। सर्वे के बाद टीम बाहर आई।

सर्वे पर क्या बोले सांसद जियाउर्रहमान बर्क? 

सर्वे टीम के शाही जामा मस्जिद पहुंचने पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क भी वहां आ गए। इस पूरे विवाद पर उन्होंने कहा कि ये मस्जिद नई नहीं है, ऐतिहासिक जामा मस्जिद है। ये काफी पुरानी है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' 1991 के तहत जो भी धार्मिक स्थल 1947 से जिस जगह भी हैं, वह अपनी जगह पर कायम रहेंगे। उन पर किसी तरह की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा।

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उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रदेश और देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि देश का माहौल खराब हो। हम चाहते हैं कि हम मिलकर रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर याचिका दायर की और सर्वे की मांग की। न्यायलय ने आदेश भी दिया। हमें आपत्ति हमारी कमेटी से जवाब नहीं मांगा गया।

‘एक सूझ के बराबर भी…’

बर्क ने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो ऊपरी अदालत में जाने का हमारे पास अधिकार है। कोर्ट का आदेश था कि सर्वे कर 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ डीएम-एसपी और पुलिस प्रशासन के साथ कमीशन आया। कमेटी के लोग अंदर रहे और जिस तरह से वो सर्वे जिस तरह वो करा दिया है।

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उन्होंने कहा कि ये देश संविधान और कानून से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया, उन्हें सूझ के बराबर भी एक इंच भी जगह ऐसी नहीं मिल सकती, जिस पर आपत्ति हो। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी।

वकील विष्णु शंकर जैन का दावा

विवाद पर वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि संभल में श्री हरि हर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार संभल में होगा। 1529 में बाबर ने यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। उसी को लेकर दावा पेश किया गया है।

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Published By :
Ruchi Mehra
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