अपडेटेड 30 July 2024 at 16:48 IST

UP में पेपर लीक विधेयक 2024 पारित, अपराध साबित होने पर उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

UP News: उत्तर प्रदेश में पेपर लीक विधेयक पारित हो गया है।

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Zero tolerance towards crime in UP
CM योगी | Image: PTI/file

UP News: उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया है। आपको बता दें कि इस विधेयक में उम्र कैद की सजा और एक करोड़ रुपये जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है।

वहीं, दूसरी ओर धर्मांतरण संशोधित विधेयक 2024 भी विधानसभा में पास हो गया है। आपको बता दें कि यूपी में 'लव जिहाद' जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा कराने का फैसला किया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रावधान होगा।

लव जिहाद पर बहस

सुरेश खन्ना ने धर्म परिवर्तन (संशोधन ) विधेयक पर कहा- 'कोई दोबारा अपराध करेगा तो दोष सिद्ध होने पर दोगुने दंड से दण्डित किया जाएगा और ये गैर जमानती होगा। किसी को बहला-फुसलाकर के धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो उसका भी ध्यान इसमें रखा गया है। धर्म परिवर्तन के पीड़ित अभियुक्त द्वारा देय जुर्माना को पीड़ित को दिया जाएगा। इसमें सजा को 14  साल तक किया गया है।'

कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि इसको प्रवर्तन समिति को भेजा जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून बनना चाहिए, अगर जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए। मैं मानती हूं कि कुछ मामले जो धर्म परिवर्तन के आते हैं, वो गलत होते हैं, पर सब नहीं गलत होते। कुछ स्वेच्छा से भी किए जाते हैं जो कि संविधान में अधिकार है।

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इसपर सुरेश खन्ना ने कहा कि मोना जी ने जो कहा है, वो संविधान का आर्टिकल 21 को क्वोट किया है। स्वेच्छा से जो धर्म परिवर्तन करेगा, उस पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसमें बहला-फुसलाकर और दबाव देकर करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 30 July 2024 at 16:03 IST