अपडेटेड 30 January 2025 at 23:18 IST

Mahakumbh 2025: CM योगी का सख्‍त आदेश, अमृत और प्रमुख स्नानों पर VIP मूवमेंट होगा बैन; नहीं मिलेगा कोई भी प्रोटोकॉल

महाकुंभ मेले की शुरुआत में ही सरकार ने अमृत स्नान और अन्य प्रमुख स्नानों पर और एक दिन पहले-एक दिन बाद VIP प्रोटोकॉल्स पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी किया था।

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CM Yogi on Mahakumbh
महाकुंभ को लेकर सीएम योगी के निर्देश | Image: PTI

Mahakumbh 2025 : महाकुंभ में भगदड़ के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में अब आने आने वाले सभी अमृत और प्रमुख स्नान पर VIP प्रोटोकॉल पर प्रतिबंध सख्ती से लागू कर दिया गया है। यानी अब किसी भी अमृत या प्रमुख स्नान पर VIP मूवमेंट पर रोक रहेगी।

इस संबंध में योगी सरकार ने एक बयान जारी कर जानकारी दी। कहा गया कि आम लोगों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है।

सरकार ने जारी किया बयान

बयान के अनुसार, CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान और प्रमुख स्नान पर्वों पर और इसके आसपास की तिथियों पर मेला प्रशासन किसी प्रकार का VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं करेगा। बयान में कहा गया है कि ऐसा करने से आम श्रद्धालुओं को असुविधा से चिंता मुक्त होकर मेला क्षेत्र में घूम सकेंगे।

सख्ती से लागू करने की बात कही

बता दें कि वैसे तो महाकुंभ मेले की शुरुआत में ही सरकार ने अमृत स्नान और अन्य प्रमुख स्नानों पर और उसके एक दिन पहले-एक दिन बाद की तिथियों पर विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन को रोकने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। हालांकि अब इसे फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है।

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अब कब-कब अमृत और प्रमुख स्नान होंगे? 

अब बसंत पंचमी (3 फरवरी), माघी पूर्णिमा (12 फरवरी) और महाशिवरात्रि (12 फरवरी) को और इसके एक दिन पहले-एक दिन बाद प्रयागराज में विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों को प्रोटोकॉल नहीं मिल सकेगा। सरकार के मुताबिक, सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि VIP और VVIP के आवागमन को लेकर एक हफ्ते पहले ही सूचना देनी होगी।

गौरतलब है कि मौनी अमावस्था के दिन महाकुंभ में भगदड़ के चलते जो दर्दनाक घटना घटी, उसके बाद सरकार सख्त है। भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हुए। रात में भीड़ के अत्यधिक दबाव और भगदड़ के चलते हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। CM योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए इसे न्यायिक जांच के आदेश दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 30 January 2025 at 22:46 IST