अपडेटेड 19 July 2024 at 16:00 IST

UP में नेमप्लेट पर बवाल, अब राजस्थान सरकार का नया आदेश-मीट की दुकान के बाहर हलाल या झटका लिखना जरूरी

Rajasthan: उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के जयपुर नगर निगम ग्रेटर से बड़ा मामला सामने आ रहा है।

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Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma
Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma | Image: PTI/ File Photo

Rajasthan: उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के जयपुर नगर निगम ग्रेटर से बड़ा मामला सामने आ रहा है। नगर निगम ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मास मीट की दुकानों के बाहर अब हलाल का मीट है या झटका मीट लिखना पड़ेगा।

इससे पहले यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान किया। बताया गया कि अब सिर्फ मुजफ्फनगर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर 'नेमप्लेट'  लगानी होगी। मुख्यमंत्री योगी ने खुद कांवड़ यात्रियों के लिए ये कदम उठाया।

जयपुर नगर निगम के आदेश में क्या है?

जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके पास कमर्शियल दुकान का लाइसेंस होगा, वहां पर ही मीट और मांस की दुकान खोली जा सकेगी। सावन के महीने से पहले जयपुर ग्रेटर नगर निगम अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान भी चलाएगा।

सौम्या गुर्जर ने बताया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 250 वार्डों में सभी को एक पत्र भेजकर अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों की जानकारी मांगी गई है ताकि नगर निगम फिर कार्रवाई करे।

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यूपी में भी ये आदेश जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखित आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन निर्देश दिए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान रास्तों पर लगने वाली दुकानों पर नेमप्लेट लगानी होगी। निर्देश में कहा गया है कि दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। निर्देश ये भी दिए गए हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 19 July 2024 at 16:00 IST