अपडेटेड 29 July 2025 at 07:31 IST
बांदा में लव जिहाद! शिक्षक फरहान ने नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और फिर लेकर फरार
UP News : बांदा में लिव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक फरहान ने पहले हिंदू नाबालिग छात्रा को प्रेम जाम में फंसाया और फिर लेकर फरार हो गया।
- भारत
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Banda News : सरकारों की सख्ती और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी देश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं रहे हैं। लव जिहाद का ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से सामने आया है। यहां एक मुस्लिम शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को लव जिहाद में फंसाने का आरोप है। आरोप है कि शिक्षक नाबालिग हिंदू छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ भगा ले गया।
भारत में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बांदा में शिक्षक फरहान ने इस रिश्ते को पूरी तरह से कलंकित कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक और छात्रा को हमीरपुर से बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
फरहान के स्कूल में पढ़ती थी छात्रा
जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक फरहान गांव में एक प्राइवेट स्कूल चलाता था। फरहान के इसी स्कूल में छात्रा सातवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस दौरान उसने छात्रा की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई और मौका पाकर फरहान 26 जुलाई को छात्रा को लेकर फरार हो गया।
छात्रा की हो रही काउंसलिंग
परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी और छात्रा को हमीरपुर से बरामद कर लिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं, नाबालिग छात्रा को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जहां उसकी देखभाल और काउंसलिंग की जा रही है।
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यह घटना स्थानीय समुदाय में चर्चा का विषय बनी हुई है, और लोग इस तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। आपको बतादें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने लव जिहाद को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021। इन कानूनों का उद्देश्य जबरन या छल से धर्म परिवर्तन को रोकना है।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 29 July 2025 at 07:31 IST