Published 19:00 IST, September 18th 2024
8 साल बाद मिला न्याय, UP में गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को उम्रकैद; गर्भवती हो गई थी पीड़िता
14 सितंबर 2011 को पुरकाजी के एक गांव में 15 साल की लड़की को स्कूल जाते वक्त रोककर पास के खेत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था।
UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को 8 साल बाद इंसाफ मिला है।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया की अदालत ने दर्शन और वंशी नामक दो लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।
स्कूल जाते वक्त दिया वारदात को अंजाम
उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2011 को पुरकाजी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की लड़की को स्कूल जाते समय रोककर पास के खेत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने दुपट्टे से लड़की का मुंह बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया था।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 19:11 IST, September 18th 2024