अपडेटेड 6 July 2024 at 16:52 IST
जिस बाबा के सत्संग में गई 112 लोगों की जान, उस नारायण साकार हरि को कहां से मिलती है फंडिंग?
हाथरस में दो जुलाई को नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 112 लोगों की मौत गई थी। पुलिस अब फंडिंग का पता लगाने में जुटी है।
- भारत
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Hathras Stampede: भक्तों के दुख हरने और कल्याण करने का दावा करने वाला ‘भोले बाबा’ हाथरस कांड के बाद बिल में छिपकर बैठ गया है। बाबा कहां पर छिपा है, कोई नहीं जानता। भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते सूरजपाल जाटव उर्फ भोले उर्फ बाबा नारायण साकार हरि ने अपना धंधा शहर-शहर फैला लिया है। बाबा कोई दान नहीं लेता था फिर कैसे इसके आश्रमों का संचालन होता था? कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया? बाबा की कमाई का असली जरिया क्या है? जिसके जरिए इतनी संपत्ति इक्कठा हो गई? इन तमाम सवालों के जवाब अब हाथरस पुलिस तलाश रही है।
हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने भगदड़ से मौत मामले में कहा कि बाबा को फंडिंग कहा से होती थी यह जांच के दायरे में है। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें यूनिफॉर्म दी जाती है। इसके लिए फंडिंग आ कहां से रही है? पुलिस ने बैंक अकाउंट, ट्रस्ट की डिटेल और डोनर की लिस्ट मांगी है। पुलिस के सामने सवाल है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे होता है? इतना खर्चा होता है? इतना पैसा आता कहां से है? इतना ही नहीं, पुलिस को शक है कि कोई राजनीतिक दल बाबा को फंडिंग कर रहा है। एसपी निपुण अग्रवाल ने कहा कि जब तक मनी ट्रेल नहीं निकाल लेते, तब तक पुष्टि नहीं कर पाएंगे।
पुलिस भेज सकती है समन
हाथरस में दो जुलाई को नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 112 लोगों की मौत गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है और अब पुलिस की रडार पर नारायण साकार हरि है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर बाबा सूरजपाल को भी समन भेजा जाएगा। पुलिस बाबा को समन के जरिए जांच में शामिल होने के लिए बोल सकती है। यूपी पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पुलिस मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की भी रिमांड मांगेगी।
बाबा के खिलाफ पटना में मुकदमा दर्ज
हाथरस की घटना को लेकर बाबा नारायण साकार हरि के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के खिलाफ पटना कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा के खिलाफ कृष्ण सिंह कल्लू स्वर्ण क्रांति सेवा प्रमुख ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में सत्संग की आयोजन समिति की दो महिला सदस्यों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 6 July 2024 at 16:52 IST