BREAKING: CM केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत, मेडिकल बोर्ड से मिल सकेंगी पत्नी सुनीता

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब मेडिकल बोर्ड से मिल सकेंगी, साथ उन्हें अरविंद केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी दी जाएंगी।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
Delhi CM and AAP chief Arvind Kejriwal addressing the gathering after being released from Tihar Jail
Delhi CM and AAP chief Arvind Kejriwal | Image: PTI

BREAKING: शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब मेडिकल बोर्ड से मिल सकेंगी, साथ उन्हें अरविंद केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी दी जाएंगी।

कोर्ट के आदेश के बाद सुनीता केजरीवाल मेडिकल बोर्ड से अपने पति की डाइट पर भी चर्चा कर सकती हैं।  

12 जुलाई तक बढ़ाई गई कस्टडी

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि बीते बुधवार को 12 जुलाई तक बढ़ा दी। सीएम केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पेशल जस्टिस कावेरी बावेजा के समक्ष पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनकी स्वास्थ्य जांच के दौरान सहायक के रूप में उपस्थित रहने की अनुमति देने संबंधी आवेदन पर अपना आदेश 6 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था।

Advertisement

कार्यवाही के दौरान केजरीवाल ने अदालत से अपनी बात कहने की अनुमति मांगी लेकिन अदालत ने कहा कि उनके वकील पहले से ही उनकी बात रख रहे हैं। 

दिल्ली सीएम ने कहा कि उनकी पत्नी ने सालों से उनके स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और चूंकि उन्हें उनकी बीमारियों व चिकित्सा इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी है, इसलिए उन्हें हर सप्ताह उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना उचित और आवश्यक है।

Advertisement

याचिका में कहा गया है, "उनकी चिकित्सा देखभाल में पारदर्शिता न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि नैतिक चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। इसलिए, आवेदक (अरविंद केजरीवाल) और उनकी पत्नी को उपचार के सभी पहलुओं के बारे में विधिवत जानकारी दी जानी चाहिए।”

दिल्ली HC ने सीबीआई से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से शुक्रवार को जवाब मांगा। सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

(इनपुट- पीटीआई)

इसे भी पढ़ें: जल्द पुलिस की रडार पर आएगा नारायण साकार हरि, हाथरस कांड में समन भेज पूछताछ कर सकती है पुलिस

Published By:
 Deepak Gupta
पब्लिश्ड