Delhi: राजधानी दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द रात, प्रदूषण चरम पर

दिल्ली में बुधवार को भी जहरीली हवा और प्रदूषण चरम पर रहा और राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 426 दर्ज किया गया जो ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में है।

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Air purifier, mask sales up as Delhi-NCR grapples with severe air pollution
Air purifier, mask sales up as Delhi-NCR grapples with severe air pollution | Image: ANI

Delhi: दिल्ली में बुधवार को भी जहरीली हवा और प्रदूषण चरम पर रहा और राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 426 दर्ज किया गया जो ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में है। इसके अलावा बीती रात को दिल्ली में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार रात को न्यूनतम तापमान गिरकर 11.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह 8.30 बजे तक दृश्यता घटकर 500 मीटर रह गई। आईएमडी ने पूरे दिन घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

बुधवार नौ बजे दिल्ली में AQI

सुबह आर्द्रता का स्तर 84 प्रतिशत रहा। दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार को सुबह नौ बजे दिल्ली में एक्यूआई 426 था।

चार सौ या इससे अधिक एक्यूआई को ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में माना जाता है, जिससे स्वस्थ व्यक्तियों और पहले से किसी चिकित्सा संबंधी समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होता है।

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38 निगरानी केंद्रों में से एक को छोड़कर सभी ‘रेड जोन’ में

राष्ट्रीय राजधानी में 38 निगरानी केंद्रों में से एक को छोड़कर सभी ‘रेड जोन’ में हैं। लोधी रोड केंद्र ‘रेड जोन’ में नहीं है, यहां एक्यूआई ‘‘बहुत ज्यादा खराब’’ श्रेणी में दर्ज किया गया।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को पहली बार ‘‘अत्यंत गंभीर’’ श्रेणी को पार कर गई, जिसके कारण सोमवार की सुबह ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण चार के प्रतिबंध लागू किए गए।

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इन उपायों में निर्माण और तोड़ फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध तथा स्कूलों में प्रत्यक्ष कक्षाओं का निलंबन शामिल है।

इन गाड़ियों पर प्रतिबंध

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू किए हैं, जिनमें दिल्ली और राजधानी से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों में सिर्फ बीएस-चार वाहनों और आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर चार पहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के परिचालन पर प्रतिबंध शामिल है।

डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के। अपवाद स्वरूप आवश्यक सेवाओं के वाहन को छोड़कर केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी ट्रकों को ही अनुमति दी गई है।

2017 में पहली बार अधिसूचित किए गए ग्रैप वायु गुणवत्ता को गंभीरता के आधार पर चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है: चरण एक - ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300), चरण दो - ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400), चरण तीन - ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450) और चरण चार - ‘अत्यंत गंभीर’ (एक्यूआई 450 से ऊपर)।

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Published By :
Priyanka Yadav
पब्लिश्ड