अपडेटेड 22 December 2025 at 15:42 IST

BREAKING: बुलंदशहर हाइवे गैंगरेप केस में 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर जिला पॉक्सो कोर्ट ने 2016 में हुए गैंगरेप के पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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2017 Kerala Actress Assault Case: Ernakulam Principal Sessions Court To Give Verdict Today, Actor Dileep Accused
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: ANI

बुलंदशहर जिला पॉक्सो कोर्ट ने 2016 में हुए गैंगरेप के पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 1 लाख 81 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 

इससे पहले बुलंदशहर गैंगरेप केस में जुबेर, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील कुमार नाम के सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। ट्रायल खत्म होने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और आज 22 दिसंबर को सजा सुनाई गई।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला रेप, डकैती, गलत तरीके से बंधक बनाने और एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की एक भयानक घटना से जुड़ा है। आरोपों के मुताबिक, पांच से छह हथियारबंद हमलावरों के एक ग्रुप ने बंदूक की नोक पर एक छह लोगों के परिवार को जबरन अगवा कर लिया, कैश और गहने लूट लिए और बाद में उन्हें पास के खेतों में बंधक बना लिया।

यह घटना तब हुई जब नोएडा में रहने वाले एक परिवार के छह लोग यूपी के शाहजहांपुर जा रहे थे। बुलंदशहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर, उनकी कार को अपराधियों ने दोस्तपुर गांव के पास रोक लिया। हमलावरों ने 13 साल की लड़की और उसकी मां को बाहर खींच लिया और पास के एक खेत में उनके साथ रेप किया। पीड़ितों और उनके पूरे परिवार ने इलाके के अलग-अलग हिस्सों के अपराधियों की करीब 50 तस्वीरें दिखाए जाने के बाद आरोपियों की पहचान की थी।

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ट्रायल के दौरान एक आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत

इस घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी पुलिस को लापरवाही और उदासीनता के लिए फटकारा। यहां तक कि FIR तैयार करने में भी गलतियां बताई गई थीं। जांच ​​पूरी होने के बाद, CBI ने 5 नवंबर, 2016 को बुलंदशहर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (POCSO मामले) की अदालत में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसके बाद, 18 अप्रैल, 2018 को तीन और आरोपियों के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 22 December 2025 at 15:20 IST