दो पैनकार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से मिली जमानत, तो क्या अब लड़ पाएंगे 2027 का चुनाव?

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है।

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Allahabad High Court granted relief Azam Khan and his son Abdullah Azam Khan in two PAN card case
दो पैनकार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से मिली जमानत, तो क्या अब लड़ पाएंगे 2027 का चुनाव? | Image: ANI

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी।

आपको बता दें कि इस मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि दोनों नेता अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हालांकि जेल से बाहर जरूर आ सकते हैं। अदालत ने केवल सजा को निलंबित किया है लेकिन दोषसिद्धि पर स्टे नहीं लगाया है।

क्या है दो पैन कार्ड मामला?

यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के आरोपों से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों पैन कार्ड में अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज थीं और चुनावी नामांकन से जुड़े दस्तावेजों में दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. दोनों ने इस फैसले को चुनौती दी थी।

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जौहर यूनिवर्सिटी अटैचमेंट के बीच फैसला

आजम खान को यह राहत ऐसे समय मिली है, जब एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी संपत्ति अटैच किए जाने की खबर सामने आई थी। ऐसे में हाईकोर्ट का ताजा फैसला आजम खान से जुड़े कानूनी मामलों के लिहाज से अहम है।

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Published By:
 Ankur Shrivastava
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