UP: प्रेमी संग मिलकर बेटी का गला दबाकर की थी हत्या, मां समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा
महिला ने अपने प्रेमी की मदद से अपनी 19 वर्षीय बेटी उज्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। युवती मां के नाजायज सम्बन्धों का विरोध करती थी।
- भारत
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Bareilly News: बरेली जिले की एक अदालत ने एक युवती की हत्या के चार साल पुराने एक मामले में आरोपी उसकी मां समेत दो लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल ने बुधवार को बताया कि 20 अगस्त 2020 को सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली गांव में मुकीशा बानो नामक महिला ने कौसर नामक अपने प्रेमी की मदद से अपनी 19 वर्षीय बेटी उज्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि उज्मा अपनी मां के नाजायज सम्बन्धों का विरोध करती थी, इसलिये उसकी हत्या कर दी गयी।
उन्होंने बताया कि उज्मा की हत्या करने के बाद उसकी मां ने इसे बदमाशों द्वारा की गयी वारदात बताते हुए अपने गले पर भी चाकू से निशान बना लिये थे ताकि किसी को उस पर शक ना हो।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकीशा और उसके प्रेमी कौसर को दोषी करार देते हुए मंगलवार 25 फरवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 40—40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)