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Published 22:46 IST, October 11th 2024

जींद में हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्र कैद की सजा, 30 हजार का लगाया जुर्माना

Haryana: जींद की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी और उनपर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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Life imprisonment
Life imprisonment | Image: PTI

Haryana: जींद की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी और उनपर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार खोखरी गांव के राजकुमार ने 28 मार्च 2021 को पुलिस से शिकायत की थी कि उसके भाई रोहताश को कॉल कर सरकारी स्कूल के पास बुलाया गया था और बाद में रोहताश का फोन बंद हो गया।

पानी की हौदी में मिले दो शव

शिकायतकर्ता के अनुसार परिजन जब तलाशते हुए संदीप के खेत में बने कमरे में पहुंचे तो पानी की हौदी में रोहताश एव संदीप पड़े मिले थे और उनदोनों के शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। दोनों को नागरिक अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने रोहताश को मृत घोषित कर दिया। राजकुमार ने आरोप लगाया था कि गांव के ही मनजीत उर्फ जीता तथा संदीप उर्फ भारत ने लाठी और कैंची से वार कर उसके भाई की हत्या ही है।

सदर थाना पुलिस ने राजकुमार की शिकायत पर दोनों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

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Updated 22:46 IST, October 11th 2024