जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सरकार ने जनता को दे डाली ये बड़ी छूट

जम्मू-कश्मीर सरकार ने खून का रिश्ता रखने वालों के बीच उपहार विलेख के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने की अधिसूचना जारी की है।

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Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला | Image: PTI/File

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर सरकार ने खून का रिश्ता रखने वालों के बीच उपहार विलेख के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने की अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अधिसूचना को साझा करते हुए कहा है कि यह छूट एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी।

अब्दुल्ला ने सात मार्च को अपने बजट भाषण में रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य करीबी रिश्तेदारों के बीच संपत्ति के लेन-देन को सुव्यवस्थित करना और कानूनी विवादों को कम करना है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संतोष डी वैद्य ने अधिसूचना में कहा, ‘‘स्टाम्प अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार जनहित में जरूरी समझते हुए खून के रिश्ते वाले संबंधियों के बीच उपहार विलेख के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क को माफ करती है।’’

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी करने वाले वैद्य ने कहा कि रक्त संबंधियों में पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, दादा, दादी, पोता और पोती शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इस अधिसूचना को साझा करते हुए कहा, ‘‘सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अप्रैल से, करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच इस तरह के भूमि हस्तांतरण पर जम्मू और कश्मीर में शून्य स्टांप शुल्क लगेगा।’’ वर्तमान में इस तरह के लेनदेन के लिए स्टाम्प शुल्क तीन प्रतिशत से सात प्रतिशत तक लगता है।

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Published By:
 Dalchand Kumar
पब्लिश्ड