अपडेटेड 6 July 2025 at 11:00 IST
New work hours rules: देश में काम के घंटों को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है, जिस पर लोगों की राय अलग-अलग देखने को मिलती है। कोई कम घंटे की वकालत करता है तो कोई उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक काम के समय को जरूरी मानता है। अगर आपको अपने काम के 8 से 9 घंटे ही ज्यादा लगते हैं, तो आपको बता दें कि देश का एक राज्य ऐसा भी है, जहां हर दिन 10 घंटों की शिफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। यह आदेश 8 जुलाई को तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से प्रभावी हो जाएगा।
तेलंगाना सरकार ने कॉमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए हर दिन 10 घंटे तक के काम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही हफ्तेभर काम करने की लिमिट भी तय कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों से पूरे हफ्ते में 48 घंटों तक ही काम लिया जा सकेगा।
तेलंगाना सरकार ने राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से काम के घंटों को लेकर ये आदेश जारी किया। हालांकि सरकार का यह आदेश दुकानों और मॉल पर लागू नहीं होगा।
आदेश में ये साफ किया गया है कि कॉमर्शियल इकाइयों में हर दिन काम के घंटे 10 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं साप्ताहिक काम के घंटों की लिमिट 48 घंटे तय कर दी गई। आदेश में कहा गया कि इससे अधिक काम करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम दिया जाएगा।
आदेश में साफ किया गया है कि ओवरटाइम के बाद भी कर्मचारियों की 12 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं हो सकती है। साथ ही हर दिन 6 घंटे से ज्यादा काम के बीच में कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक देना जरूरी होगा।
इस आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों से 48 घंटे से ज्यादा काम गया है तो ओवरटाइम देना होगा। वहींहर क्वार्टर में 144 से ज्यादा नहीं कामकाज के घंटे नहीं हो सकते। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
पब्लिश्ड 6 July 2025 at 11:00 IST