अपडेटेड 12 July 2024 at 19:19 IST
तमिलनाडु: अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत की बढ़ाई अवधि
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अली के समक्ष अभियोजन पक्ष ने सेंथिल को केंद्रीय पुझल कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश किया।
- भारत
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यहां की एक सत्र अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी.सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 16 जुलाई तक बढ़ा दी। उन्हें धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 14 जून को गिरफ्तार किया था। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अली के समक्ष अभियोजन पक्ष ने सेंथिल को केंद्रीय पुझल कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश किया। अदालत ने इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।
बालाजी द्वारा दाखिल याचिका खारिज
अदालत ने इसी के साथ बालाजी द्वारा दाखिल वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें मौजूदा सुनवाई को रोकने और मामले को स्थगित कर किसी अन्य दिन सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। बालाजी को ईडी ने नौकरी बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पिछली एआईएडीएमके सरकार के दौरान परिवहन मंत्री थे।
गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उन्होंने निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी कराई। इसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। अदालत ने बाद में बालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत समय-समय पर उनकी हिरासत अवधि बढ़ाती रही है। बालाजी ने कई बार जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालतों ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Garima Garg
पब्लिश्ड 12 July 2024 at 19:19 IST