अपडेटेड 15 May 2025 at 15:28 IST

वक्फ कानून में अंतरिम राहत की जरूरत या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार; फिलहाल 20 मई तक टली सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो अंतरिम राहत के लिए वक्फ अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई करेगा।

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Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर 20 मई को सुनवाई करेगा. | Image: X

Waqf Bill: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियन को लेकर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करने वाला है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता में अंतरिम राहत की जरूरत है या नहीं। कोर्ट में पहले 15 मई की तारीख तय थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बढ़ाकर 20 मई कर दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो अंतरिम राहत के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर दिया गया आश्वासन कि केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करेगी, जारी रहेगा। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जिसमें वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करना, केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान करना शामिल है, कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे।

वक्फ बोर्डों में अभी कोई नियुक्ति नहीं- सॉलिसिटर जनरल

भारत के सॉलिसिटर जनरल ने ये भी आश्वासन दिया कि वक्फ परिषद या वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि केंद्र ने वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में विस्तृत जवाब दाखिल किया है। मामले को स्थगित करते हुए पीठ ने कहा, 'हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर मंगलवार (20 मई) को ही विचार करेंगे।'

कोर्ट के इन मुद्दों पर करना है विचार

तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पिछली पीठ ने कहा था कि वो अंतरिम राहत के लिए तीन मुद्दों पर विचार करेगी- वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करना, चाहे वो उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ हों या विलेख की ओर वक्फ हों, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को नामित करना और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान करना।

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Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 15 May 2025 at 15:27 IST