नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को 'सुप्रीम' झटका, कोर्ट का पेरोल बढ़ाने से इनकार; आज शाम तक सरेंडर का आदेश
आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी मेडिकल के आधार पर पेरोल बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
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Asaram Bapu: राजस्थान में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने खराब सेहत की दलील के आधार पर पेरोल बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है।
दरअसल, आसाराम ने अपनी याचिका में अदालत से पेरोल बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर उनकी पेरोल बढ़ाने की मांग को ठुकरा दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उनकी सेहत का ध्यान रखने और जरूरी इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
पैरोल खत्म होते ही सीने में दर्द!
आसाराम के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह उज्जैन के अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। उन्हें आगे भी इलाज की जरूरत है।
आज खत्म हो रही पेरोल की अवधि
गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पेरोल मिली थी और फिर वह जेल से बाहर आए थे। अब उनकी पैरोल की अवधि आज खत्म हो रही है। उन्हें मंगलवार शाम पांच बजे तक हर हाल में सरेंडर करना होगा।
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जोधपुर जेल में आसाराम
बता दें कि आसाराम को जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ऐसे में वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारेंगे। वह जोधपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है।