अपडेटेड 27 November 2025 at 14:00 IST
Samay Raina: दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर बुरे फंसे समय रैना, 3 कॉमेडियन को सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश
Samay Raina news: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और 3 दूसरे कॉमेडियन को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले में कुछ निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इनसे अपने शो में दिव्यांगों को बुलाने और उनके इलाज के लिए फंड जमा करने को कहा है।
- भारत
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Samay raina news: दिव्यांग बच्चे का मजाक उड़ाने वाले कॉमेडियन समय रैना से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूट्यूबर और तीन दूसरे कॉमेडियन को दिव्यांग लोगों को अपने शो में बुलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन सभी को दिव्यांग लोगों के समय पर और असरदार इलाज के लिए फंड जमा करने को कहा है।
कोर्ट में क्योर SMA फाउंडेशन ने एक याचिका दायर की थी। इसमें याचिका में दिव्यांग लोगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन के खिलाफ निर्देश मांगे गए थे।
कोर्ट ने क्या-क्या निर्देश दिए?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना के साथ तीन और कॉमेडियन को कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले शो में दिव्यांग लोगों को बुलाएं, जिनकी सफलता की कहानियां हैं। इससे दिव्यांग लोगों के समय पर और असरदार इलाज के लिए फंड जमा किया जा सके।
CJI सूर्यकांत ने कहा, “हमें उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार इवेंट होंगे। यह एक सामाजिक बोझ है जो हम आप पर (कॉमेडियन पर) डाल रहे हैं, सजा का बोझ नहीं। आप सभी समाज में अच्छी जगह वाले लोग हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें।”
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‘सख्त कानून बनाने की भी जरूरत’
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर दिव्यांगों का मजाक बनाने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत भी बताई है। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने SG तुषार मेहता से कहा कि सरकार एक बहुत सख्त कानून के बारे में क्यों नहीं सोचती, जो SC/ ST एक्ट की तरह हो। जिसमें दिव्यांग लोगों को नीचा दिखाने पर सख्त सजा का प्रावधान हो।
जब विवादों में घिरे थे समय रैना
कुछ महीनों पहले यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना अपने शो इंडियाज गॉट लैटेंट (India's Got Latent) में रणवीर इलाहाबादिया वाले एपिसोड को लेकर तो विवादों में तो घिरे ही थे। साथ में उनके एक दिव्यांग बच्चे का मजाक उड़ाने पर भी बवाल हुआ था।
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याचिका में समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदी का नाम शामिल था। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर पहले भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सभी को अपने यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी पोस्ट करने को कहा था।
Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 27 November 2025 at 14:00 IST