अपडेटेड 21 February 2026 at 15:47 IST
Trump Tarrif: SC के फैसले से बिफरे ट्रंप ने दुनिया पर थोप दिया 10% ग्लोबल टैरिफ, तो भारत पर कितना है, रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या हुआ? जानिए सबकुछ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी नई टैरिफ पॉलिसी पेश की है, जो दुनिया भर से होने वाले इंपोर्ट पर असर डालेगी।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी नई टैरिफ पॉलिसी पेश की है, जो दुनिया भर से होने वाले इंपोर्ट पर असर डालेगी। यह अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी में सालों में हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक है। इन उपायों में 10% ग्लोबल इंपोर्ट ड्यूटी, खास प्रोडक्ट्स के लिए छूट, और कम कीमत वाले पैकेजों के लिए लंबे समय से चले आ रहे ड्यूटी-फ्री नियमों को खत्म करना शामिल है। इनका मकसद उन समस्याओं को हल करना है जिन्हें ट्रंप प्रशासन बुनियादी इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम कहता है।
ट्रंप की यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी, 2026 को दिए गए उस फैसले के बाद आई, जिसमें उसने कहा था कि उनके पहले के बड़े पैमाने पर आपसी टैरिफ का प्रोग्राम, जो एक बड़े इमरजेंसी इकोनॉमिक अथॉरिटी के तहत लगाया गया था, गैर-संवैधानिक था। 6-3 के फैसले में, जजों ने माना कि राष्ट्रपति के पास इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके बड़े इंपोर्ट टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, यह एक ऐसा कानून है जिसका हवाला ट्रंप ने लगभग सभी U.S. ट्रेडिंग पार्टनर्स पर अपने टैरिफ को सही ठहराने के लिए दिया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान कांग्रेस को खास टैक्स लगाने और टैरिफ लगाने की पावर देता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं।
टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे ट्रंप
कानूनी फटकार के बावजूद, ट्रंप ने साफ कर दिया कि वह अपने ट्रेड हमले से पीछे हटने से मना कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम से एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि वह 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत एक नए ऑर्डर पर साइन करेंगे, जो एक बहुत छोटा कानूनी अधिकार है। यह सभी इम्पोर्ट पर मौजूदा ड्यूटी के अलावा एक फ्लैट 10% टैरिफ लगाने के लिए है, जो कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा।
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "यह हमारे पहले से लगाए जा रहे नॉर्मल टैरिफ के अलावा होगा।" उन्होंने कहा कि टैरिफ लगभग 150 दिनों तक लागू रहेगा, जो सेक्शन 122 के तहत अधिकतम समय है, जिसके दौरान प्रशासन दूसरे कानूनी नियमों के तहत और जांच और ट्रेड एक्शन लेगा।
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भारत पर कितना टैरिफ?
नई पॉलिसी के तहत, 10% एड वैलोरम टैरिफ (ज्यादातर इंपोर्टेड सामान की कीमत के 10% के बराबर टैक्स) 24 फरवरी, 2026 को सुबह 12:01 बजे लागू होगा। टैरिफ 150 दिनों तक लागू रहेगा, जब तक कि कांग्रेस कानून को बढ़ाने या बदलने के लिए दखल नहीं देती। यह ड्यूटी मौजूदा कस्टम ड्यूटी के ऊपर जोड़ा जाएगा, जो पहले से ही कई प्रोडक्ट्स पर लागू है।
इसका मतलब है कि भारत पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीरो हो गया। हालांकि, ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ जोड़ने के बाद अब भारत को 10% ग्लोबल टैरिफ और अन्य कस्टम ड्यूटी देना होगा, जो पहले से ही कई प्रोडक्ट्स पर लागू है।
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Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 21 February 2026 at 15:47 IST