अपडेटेड 21 June 2024 at 13:05 IST

NEET-UG 2024 Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, NTA को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अगर 5 मई की परीक्षा बाद में रद्द हो जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा।

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supreme court | Image: ANI

NEET-UG 2024 Counselling Issue: NEET-UG 2024 की काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई थी कि दो दिन के लिए काउंसलिंग को टाल दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मांग को ठुकराते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अगर 5 मई की परीक्षा बाद में रद्द हो जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो रही है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसलिए दो दिन के लिए काउंसलिंग को टाल दिया जाए, लेकिन अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया।

क्या है पूरा मामला?

NEET-UG 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 14 जून की निर्धारित तारीख से पहले 4 जून को घोषित किए गए थे। एग्जाम में अनियमितताओं और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए लगातार छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि रिजल्ट से पता चला कि 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर लाकर परीक्षा में टॉप किया था। ऐसे में छात्रों की तरफ से फिर से परीक्षा की मांग करते हुए अदालतों में याचिकाएं दायर की गई हैं

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1500 से अधिक छात्रों की फिर से परीक्षा की अनुमति दी है, जिन्हें 'ग्रेस मार्क्स' दिए गए थे। 13 जून को एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में "ग्रेस मार्क्स" दिए गए 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और इन उम्मीदवारों के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित होगा। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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Published By : Amit Bajpayee

पब्लिश्ड 21 June 2024 at 13:05 IST