अपडेटेड 9 April 2024 at 18:45 IST

'कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो...', HC ने Arvind Kejriwal की याचिका पर क्या-क्या कहा?

Delhi News Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंस से पूछताछ वाली दलील को भी नकार दिया।

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CM Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल | Image: PTI

Delhi News Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) की उस दलील को भी नकार दिया, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि उनसे पूछताछ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी।

गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान

कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है या गलत, ये कानून के आधार पर तय होता है। चुनाव है या नहीं, इसपर निर्भर नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत बिना राजनीति से प्रभावित हुए कानून के हिसाब से काम करती है। ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है।

हाई कोर्ट के कहा कि कोर्ट का केवल एक काम है- कानून को लागू करना। अदालत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दूर करने की जगह नहीं। राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, अदालतें नहीं। कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती है, या दबाव में काम नहीं करती है।

वहीं, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) के पास ये अधिकार है कि वो गवाहों को क्रॉस इक्जामिन कर सकें, लेकिन निचली अदालत में न कि हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान एजेंसियां किसी के भी घर जा सकती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता।

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गिरफ्तारी के लिए ED के पास पर्याप्त सामग्री

कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज ED ने अदालत में दिए हैं, इसके हिसाब से सभी नियमों का पालन किया गया है।

इससे पहले सुनवाई करते हुए जज ने पहले ED की दलीलों को पढ़ा। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो तथ्य रखे हैं, उसके मद्देनजर केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव मे हुआ।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 9 April 2024 at 18:04 IST