Published 23:39 IST, September 10th 2024
संजौली अवैध मस्जिद मामले को लेकर नहीं थम रहा विवाद, हिंदू संगठनों ने फिर बंद का किया ऐलान
संजौली अवैध मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से बंद का आह्वान किया है।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली के अवैध मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों ने 11 सितंबर को आंदोलन आह्वान करेंगे। 11 सितंबर को तमाम हिंदू संगठन एकजुट होंगे। हालांकि, लोगों से शांति बनाए रखने को लेकर अपील की गई है। पहले भी लोगों ने इस मामले पर अपना विरोध जताया है।
पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। संजौली में कल स्थिती सामान्य दिन जैसी रहेंगी। शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इसका ये मतलब है कि 5 या 5 अधिक लोगों को इकठ्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूरी तरह से मनाही है। इसके साथ ही लाठी, खंजर, डंडे, भाले और तलवार सहित घातक हथियार लेकर चलने पर रोक है।
इससे पहले गुरुवार को हिंदू संगठनों ने किया था प्रदर्शन
कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बुधवार को बंद का आह्वान किया था। हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने गुरुवार को यहां चौड़ा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और संजौली क्षेत्र में स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की थी।
शिमला के जिलाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है।
इसे मुद्दे को ना दें राजनीतिक रंग: CM सुक्खू
आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और भूख हड़ताल, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ और यातायात की सामान्य आवाजाही में बाधा उत्पन्न करना तथा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक स्थान, सड़क और पूजा/प्रार्थना स्थलों पर ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश बुधवार को सुबह सात बजे से रात 11 बजकर 59 मिनट तक पूरे संजौली क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां मीडिया से कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सभी समुदायों का सम्मान किया जाता है। जहां तक मस्जिद का सवाल है, कुछ मंजिलों के अनधिकृत या अवैध निर्माण का मामला नगर निगम की अदालत में है और कानून अपना काम करेगा तथा इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया जाएगा।"
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Updated 23:39 IST, September 10th 2024