अपडेटेड 12 February 2026 at 15:57 IST
Rajpal Yadav: राजपाल यादव को फिलहाल राहत नहीं, दिल्ली HC से नहीं मिली जमानत, जेल में और 4 दिन रहना होगा; कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
चेक बाउंस केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव को फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को उनकी बेल पर सुनवाई हुई, मगर एक्टर को कोर्ट से राहत नहीं मिली।
- भारत
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चेक बाउंस केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव को बेल नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आ, 12 फरवरी को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की, लेकिन उन्हें तत्काल रिहाई नहीं मिली। कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई सोमवार, 16 फरवरी तक के लिए टाल दी है। मामले के एक्टर के वकील ने दलील देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता के वकील से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार भी लगाई।
राजपाल यादव पिछले सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 5 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट के आदेश पर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें लगभग 9 करोड़ रुपये के बकाया लोन और चेक बाउंस केस में 6 महीने की सजा काटने का निर्देश दिया है। आज, शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, मगर कोर्ट से एक्टर को बेल नहीं मिल पाई, फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।
राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपने क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है और सुझाव दिया कि मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो तब तक आगे की दलीलों के साथ तैयार होकर आएंगे। कोर्ट ने उनकी अपील को सुनते हुए सोमवार, 16 फरवरी तक सुनवाई टाल दी।
आज की सुनवाई में क्या-क्या हुआ?
आज की सुनवाई में राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता के वकील से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। जमानत याचिका दाखिल है और विपक्षी का जवाब अपेक्षित है। उन्होंने मामले को सोमवार तक टालने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से कहा कि जवाब दाखिल करना होगा। फाइल में कई ऐसी बातें हैं जो पहले पता नहीं चलीं।
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शिकायतकर्ता ने पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा, ‘आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया।’ कोर्ट का कहना है कि उन्होंने कम से कम राजपाल यादव को दो दर्जन से ज्यादा मौके दिए, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने पहले उम्मीद जताई थी कि आज टेम्पररी बेल पर रिहाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि ये मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली डायरेक्टिड फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई और वो कर्ज नहीं चुका पाए। फिर देखते ही देखते ब्याज, जुर्माना और देरी के कारण ये राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई। राजपाल ने पैसा चुकाने के लिए कई चेक दिए जो बाउंस हो गए। इसी के चलते कंपनी ने उनके खिलाफ करीब सात अलग-अलग केस दायर किए हैं।
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Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 12 February 2026 at 15:46 IST