पंजाब के 'आप' विधायक ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

आप के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने बैंक धोखाधड़ी से ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी चुनौती देने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को वापस ले ली।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
Jaswantsingh Gajjan majra
AAP MLA Jaswant Singh Gajjan Majra with CM Mann | Image: Jaswantsingh Gajjan majra - Facebook

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को वापस ले ली।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट देने के साथ याचिका वापस लेने के माजरा के वकील का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पंजाब के अमरगढ़ से विधायक माजरा को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने विधायक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी और कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है।

मई 2023 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 40 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में माजरा के परिसरों पर छापे मारे थे। सितंबर 2022 में, ईडी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन की जांच के तहत उनके परिसरों की तलाशी ली थी। ईडी की टीम ने 32 लाख रुपये नकद, कुछ मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त की थी।

Advertisement

यह भी पढ़ें:कोचिंग के गोरख धंधे पर दिल्ली से लखनऊ तक चाबुक, Unacademy का बेसमेंट सील

Advertisement
Published By:
 Rupam Kumari
पब्लिश्ड