Pune Porsche Car Accident Case: पुणे पोर्शे कांड के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत, रखा ये अनोखा शर्त

Pune Porsche Case: पुणे पोर्श केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।

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'Juvenile Was Also in Trauma', Says Bombay HC in Pune Porsche Crash Case
Pune Porsche Crash Case | Image: Republic

Pune Porsche Case: पुणे पोर्श केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नाबालिग आरोपी को बुआ के पास रहना होगा।

3 दिन पहले पिता को जमानत

इससे पहले पुणे की एक अदालत ने पोर्शे कार दुर्घटना से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को किशोर आरोपी के पिता को जमानत दे दी। पिछले महीने शहर में हुए इस हादसे में दो सॉफ्टवेयर पेशेवरों की मौत हो गई थी। हालांकि, किशोर का पिता जेल में ही रहेगा क्योंकि वह घटना से संबंधित अन्य मामलों में भी आरोपी है, जिसमें अल्कोहल परीक्षण के लिए रक्त नमूनों में हेरफेर और दुर्घटना का दोष लेने के लिए अपने चालक को गलत तरीके से बंधक बनाना शामिल है।

ये है पूरा मामला

शहर के कल्याणी नगर में 19 मई को दो आईटी पेशेवरों की तब मौत हो गई थी जब उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी। कार को कथित तौर पर नशे की हालत में एक किशोर चला रहा था।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एल एन दानवाड़े द्वारा सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित बहुत ही नरम शर्तों पर आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश दिखा था। पुलिस ने किशोर आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल तथा कोसी और क्लब ब्लैक बार के मालिक एवं स्टाफ सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पिता को यह पता होने के बावजूद कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसने उसे कार दे दी, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई और उसने उसे पार्टी करने की इजाजत भी दे दी जबकि उसे पता था कि उसका बेटा शराब पीता है।

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(PTI इनपुट के साथ)

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Published By :
Kunal Verma
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