अपडेटेड 8 October 2025 at 19:03 IST
पुलिस के ऊपर कुत्ते छोड़े, CCTV के साथ छेड़छाड़... पूजा खेडकर के पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि कभी भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
- भारत
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पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि कभी भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
आपको बता दें कि कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि दिलीप खेडकर ट्रक के हेल्पर को जबरदस्ती घर पर ले गए। हेल्पर को खाना नहीं दिया। पुलिस की टीम जब जांच करने के लिए पहुंची तो पुलिस के ऊपर कुत्ते छोड़े।
इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि CCTV के DVR के साथ छेड़छाड़ किया गया और उन्होंने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया।
क्या है मामला?
ट्रक के क्लीनर के अपहरण के मामले में पुलिस ने पूजा के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, सरकारी काम में बाधा डालने और सबूत नष्ट करने के आरोप में उनकी मां मनोरमा खेडकर पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस जब इस केस की जांच के लिए पुणे स्थित खेडकर परिवार के घर पहुंची थी तो वहां उन्हें अपहरण में इस्तेमाल की गई कार मिली थी। इस दौरान पूजा की मां मनोरमा खेडकर ने पुलिस से अभद्र व्यवहार किया और पूछताछ के लिए गेट तक नहीं खोला। ये भी आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कुत्ते छोड़ने की भी कोशिश की।
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पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा?
पुलिस ने अदालत को बताया कि यह मामला 13 सितंबर को नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर एक सामान्य सी लगने वाली सड़क दुर्घटना से शुरू हुआ, जब दिलीप खेडकर की टोयोटा लैंड क्रूजर कार कथित तौर पर एक मिक्सर ट्रक से टकरा गई।
जांचकर्ताओं के अनुसार, गुस्से में खेडकर ने मिक्सर ड्राइवर पर हमला किया, नुकसान को लेकर झगड़ा किया और फिर पुलिस स्टेशन जाने के बहाने ट्रक के क्लीनर प्रह्लाद कुमार को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस का आरोप है कि इसके बजाय खेडकर क्लीनर को पुणे स्थित अपने घर ले गया और उसे अपने बंगले के बेसमेंट में बंद कर दिया।
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पुलिस अधिकारी ने अदालत को बताया कि यह कोई तात्कालिक झगड़ा नहीं था, बल्कि यह जानबूझकर किया गया कृत्य था और उस व्यक्ति को धोखे से पकड़कर गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाया गया था।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 8 October 2025 at 19:03 IST