'इंडिया स्टेट से लड़ाई' वाले बयान पर देशद्रोह मामले में राहुल गांधी को संभल अदालत में इस दिन होना होगा पेश, जानिए पूरा मामला

शुक्रवार को राहुल गांधी के मामले में सुनवाई हुई लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से समय मांगा गया जिसके बाद न्यायालय ने अब उन्हें 7 मई का समय दिया है।

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Rahul Gandhi
Rahul Gandhi | Image: PTI

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'इंडिया स्टेट से लड़ाई' वाले बयान पर देशद्रोह मामले में अदालत से नोटिस जारी हुआ था, जिसे लेकर उन्हें 4 अप्रैल को अदालत में पेश होना था मगर अब इस मामले में उन्हें आगामी 7 मई को संभल जिले की जिला अदालत में पेश होने के आदेश जारी हुआ है।

हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ADJ द्वितीय की अदालत ने राहुल गांधी को अगले महीने की 7 तारीख को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिया है।

'इंडिया स्टेट से लड़ाई' वाले बयान पर FIR की मांग

आपको बता दें कि संभल जिले के बबराला में रहने वाले हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उनकी लड़ाई RSS और BJP से नहीं बल्कि INDIAN STATE से है। सिमरन गुप्ता ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए इसी साल 23 जनवरी को ADJ द्वितीय की अदालत में याचिका दायर की थी।

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राहुल गांधी के मामले में अब 7 मई को होगी सुनवाई

सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल की ओर से याचिका दायर की गई थी जिस पर निर्भय नारायण राय की अदालत ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए 4 अप्रैल को राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को राहुल गांधी के मामले में सुनवाई हुई लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से समय मांगा गया जिसके बाद न्यायालय ने अब उन्हें 7 मई का समय दिया है। राहुल गांधी के मामले में अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर करने वाले हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी के मामले में अब 7 मई को न्यायालय में सुनवाई होगी, उनके अधिवक्ता की ओर से समय मांगा गया है जिसे लेकर अदालत ने 7 मई की तारीख तय की है।

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Published By:
 Deepak Gupta
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