अपडेटेड 4 August 2024 at 22:36 IST

लव जिहाद और लैंड जिहाद पर असम में आएगा कानून, उम्रकैद की सजा का होगा प्रावधान; CM हिमंता का ऐलान

सीएम हिमंता ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी।

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Himanta Biswa Sarma
लव जिहाद और लैंड जिहाद पर असम में आएगा कानून | Image: Republic

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने रविवार दो बड़े ऐलान किया किए हैं। गुवाहाटी में बीजेपी की बैठक में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने जा रही है। जिसके तहत लव जिहाद के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। सीएम ने कहा कि विधानसभा में विधेयक लाकर इसे जल्द ही कानून बनाया जाएगा।

राज्य बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम हिमंता ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्में लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे।

जमीन बिक्री पर भी कानून

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि चुनाव से पहले वादे के अनुसार दी की गई एक लाख सरकारी नौकरियों में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर भी फैसला किया है। राज्य सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई मुस्लिम, हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू, मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है, तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी।

आदिवासी समुदाय के लिए कानून

इसके अलावा असम में एक और कानून लाने की तैयारी है। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में एक नया कानून आएगा। जिससे राज्य में 'Tribal Belt and Block' स्थापित होगा। इस नीति के अंतर्गत छोटे-छोटे गांवों में आदिवासी समुदाय के लोगों की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी और वहां गैर-आदिवासी लोग जमीन खरीदने में असमर्थ होंगे।

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 4 August 2024 at 22:36 IST