पब्लिश्ड 11:03 IST, February 2nd 2025
'देश आश्चर्य मिश्रित खुशी में...', मनोज तिवारी ने की बजट की तारीफ, बोले- दुनिया कह रही मोदी है तो मुमकिन है
Manoj Tiwari on Budget 2025: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश आश्चर्य मिश्रित खुशी में है।

Manoj Tiwari on Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया। यह बजट आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप रहा। इसमें मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख सालाना रुपये की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि 'मोदी है तो मुमकिन है।'
मनोज तिवारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'अभी सबसे बड़ी चर्चा यही है कि 12 लाख की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ-साथ और भी अच्छी बातें हैं। जैसे अभी तक जो लोग अपने मकान का किराया लेते थे, उनसे 2.4 लाख के बाद TDS लगता था, लेकिन अब 6 लाख के बाद TDS लगेगा...। TCS को खत्म कर दिया गया है...।'
आज देश आश्चर्य मिश्रित खुशी में है- मनोज तिवारी
उन्होंने आगे कहा, 'आज देश आश्चर्य मिश्रित खुशी में है...। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद, अगर आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करते हैं तो ऐसा होता है, जिसे आज दुनिया कह रही है 'मोदी है तो मुमकिन है'...।'
आम आदमी के उम्मीदों मुताबिक रहा बजट
दरअसल, इस बार का बजट आम आदमी और मिडिल क्लास की उम्मीदों के मुताबिक रहा। मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी छूट देकर राहत दी। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि मोदी सरकार TDS और TCS व्यवस्था में सुधार करने जा रही है। सैलरी पर कटने वाले टीडीएस को घटाया जाएगा। इसके तहत अब एक लाख का एफडी डिडक्शन किया गया है। इतना ही नहीं विदेश भेजे जाने वाले पैसों को भी दस लाख करने का ऐलान हुआ। वहीं टीसीएस अब सिर्फ बिना पैन वालों पर ही काटा जाएगा। इसके अलावा अपडेट रिटर्न की सुविधा भी दी गई है जिसका लाभ 90 लाख करदाताओं को मिलेगा। वहीं 4 साल तक के आंकलन वर्ष में दोबारा अपडेट रिटर्न भरा जा सकेगा। इसके अलावा 2 प्रॉपर्टी होने पर अब टैक्सपेयर्स पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। बता दें कि अब तक यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी तक ही सीमित था। बुजुर्गों के टैक्स छूट की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई। आईटीआर भरने की छूट 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है।
TDS और TCS क्या हैं?
सरकार दो तरह से टैक्स वसूलती है- डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो लोग देते हैं जिनकी सैलरी समेत अन्य से इनकम हो रही होती है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो देते हैं जो सामान और सेवाओं की बिक्री कर रहे होते हैं। TDS (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स ) और TCS (टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स) इसी इनडायरेक्ट टैक्स के हिस्से आते हैं।
अपडेटेड 11:04 IST, February 2nd 2025