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अपडेटेड 23:17 IST, February 5th 2025

वोटिंग के तुरंत बाद फॉर्म-17C वेबसाइट पर डालने का आदेश देने की मांग को लेकर SC में दाखिल हुई जनहित याचिका,क्या है फॉर्म-17C?

चुनाव आयोग को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद फॉर्म-17सी वेबसाइट पर डालने का आदेश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है।

Reported by: Digital Desk
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PIL filed in SC
PIL filed in SC | Image: PTI

अखिलेश राय

चुनाव आयोग को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद फॉर्म-17सी वेबसाइट पर डालने का आदेश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में कहा गया है कि फॉर्म 17C की सार्वजनिक तौर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत इसे वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

याचिका में अंतरिम आदेश की मांग

याचिका में अंतरिम आदेश की भी मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही आने वाले किसी भी चुनाव के फॉर्म 17सी तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर डालने का आदेश दे। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के जिस तरह मतदान के आंकड़े पब्लिश होते हैं उनमें अप्रत्याशित अंतर होता है और ऐसा विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के मतदान के बाद देखा गया है।

याचिका में चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 17सी की जानकारी सार्वजनिक न करना चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास  को कम करता है और यह सूचना सार्वजनिक न करना आरटीआई कानून का भी उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग यह सूचना उसी दिन सार्वजनिक डोमेन या सरकारी पोर्टल पर नहीं डालता।

क्या है फॉर्म-17सी?

फॉर्म-17सी में एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए इससे जुड़ी पूरी जानकारी होती है।

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पब्लिश्ड 23:17 IST, February 5th 2025