अपडेटेड 29 January 2026 at 19:12 IST
Pawan Singh on UGC: यूजीसी नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, अब पावर स्टार पवन सिंह का आया रिएक्शन, बोले- हमें विश्वास था कि...
UGC New Rules: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियम लागू होते ही देशभर में विरोध होने लगा था। गुरुवार, 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का एक्स पर रिएक्शन आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
- भारत
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UGC New Rules On Pawan Singh: देशभर में पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियम को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस नए नियम को लेकर एक पक्ष नाराज चल रहा था। इस बीच गुरुवार, 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए नियमों पर रोक लगा दी गई।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम लागू होते ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों द्वारा जोरदार प्रदर्शन देखा गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अलावा, सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब गुरुवार को फैसला आते ही एक तरफ राजनीतिक हलकों में स्वागत हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा 'हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।'
हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा-वपन सिंह
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियम को लेकर पवन सिंह ने अपनी आवाज उठाते हुए एक्स पर लिखा 'UGC के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है।' इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा 'हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।#हमसबकेहैं।'
UGC को लेकर देशभर में हो रहा था विरोध
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा नए के तहत भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए लागू किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में विरोध देखा गया। नए नियम के विरोध में एक बड़ा तबका सबसे आगे रहा। देश में व्यापक विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चली और गुरुवार, 29 जनवरी को SC ने रोक लगा दी है।
मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक UGC रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
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Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 29 January 2026 at 19:08 IST