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Updated May 10th, 2024 at 18:19 IST

WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश

Brijbhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बडा झटका लगा है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh.
Brij Bhushan Sharan Singh. | Image:PTI
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Brijbhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बडा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया।

इन धाराओं के तहत आरोप तय करने के आदेश

बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न)  354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

आपको बता दें कि कोर्ट ने छठी महिला रेसलर पीड़िता के सभी आरोपों से बृजभूषण को बरी किया। बाकी पांच महिला रेसलर पीडितो के आरोपों पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। 21 मई को अगली सुनवाई होगी।

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Published May 10th, 2024 at 17:38 IST

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