अपडेटेड 18 May 2024 at 17:10 IST
विभव कुमार को फिलहाल राहत नहीं, अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
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Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।आपको बता दें न्यायिक हिरासत से बचने के लिए विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
CM हाउस से गिरफ्तार हुए विभव कुमार
स्वाति मालीवाल केस में पुलिस ने विभव कुमार को CM हाउस से गिरफ्तार किया था। असल में, दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि विभव कुमार दिल्ली से बाहर नहीं गए, बल्कि CM हाउस में ही मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने विभव को हिरासत में लिया और सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन लेकर गई।
विभव कुमार पर इन धाराओं में केस
विभव कुमार के खिलाफ IPC 354, 506, 509 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
धारा 354 :- किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग
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धारा 506: आपराधिक धमकी के लिए सजा
धारा 509: अपमान करने के इरादे से किया गया शब्द संकेत या कृत्य
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धारा 323:-मारपीट करना
आपको बता दें कि आईपीसी 354 एक गैर-जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के लिए सजा दो साल तक की कैद से लेकर सात साल तक की कैद तक हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल है।
इससे पहले स्वाति ने FIR में लिखवाया था कि CM केजरीवाल घर में मौजूद थे। मैं ड्रॉइंग रुम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी। विभव आया। गालियां देने लगा। बिना provocation थप्पड़ मारा। मारता रहा। मैंने शोर मचाया कहा मुझे छोड़ दो जाने दो। लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा। धमकियां देता रहा- देख लेंगे, निपटा देंगे। छाती पर मारा। चेहरे पर मारा। पेट पर मारा। शरीर के निचले हिस्से पर मारा। मैने कहा मैं periods में हूं। बहुत पेन में हूं मुझे छोड़ दो। मैं भाग कर बाहर आई। बाहर आ कर पुलिस को फोन किया।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 18 May 2024 at 16:51 IST