नौसेना जासूसी मामले में एनआईए अदालत ने पति-पत्नी को दोषी ठहराया
नौसेना जासूसी मामले में एनआईए अदालत ने पति-पत्नी को दोषी ठहराया एनआईए अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को दोषी करार देते हुए साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े बहुचर्चित नौसेना जासूसी मामले में विशाखापत्तनम स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को दोषी करार देते हुए साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार अदालत ने अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी शाइस्ता कैसर को साढ़े पांच साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोनों आरोपियों को दिसंबर 2019 से जून 2020 के बीच गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एनआईए द्वारा आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।