फांसी की सजा पर सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी की पहली प्रतिक्रिया- हमें इंसाफ मिल गया है, जेल वाली बेटी से हमें कोई मतलब नहीं...
Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ की बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा के ऐलान के बाद मृतक सौरभ राजपूत की मां ने फैसले पर खुशी जाहिर की है।
- भारत
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Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ की बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड मामले में बुधवार 14 अक्टूबर को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फंसी की सजा सुनाई है। 126 सुनवाई के बाद और साइंटिफिक और हालात के सबूतों के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मामले को "रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर" कैटेगरी में रखते हुए आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई।
कोर्ट के इस आदेश के बाद मृतक सौरभ राजपूत की मां ने खुशी जाहीर की है। आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने कहा कि "हमें बहुत अच्छा लग रहा है; हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि उन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है।' गौरतलब है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी थी और शव को काटकर नीले ड्रम में सीमेंट में छिपा दिया था।
न्याय मिला जिसकी हमें तलाश थी-सौरभ राजपूत की मां
सौरभ राजपूत 'नीले ड्रम हत्याकांड' के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मां रेनू देवी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा "हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि उन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है। हमें वह न्याय मिला जिसकी हमें तलाश थी।'
आगे उन्होंने कहा "हम अपने वकीलों, सहयोगियों और स्टाफ के बहुत आभारी हैं। हम हमेशा उनका धन्यवाद करेंगे और उनके ऋणी रहेंगे। जो बेटी जेल में है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। रही बात बड़ी बेटी की, तो अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप देते हैं, तो हम उसे अपने साथ रखेंगे।"
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सोची-समझी हत्या के लिए मौत की सजा ही सही सजा थी-वकील कृष्ण कुमार दुबे
कोर्ट द्वारा मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद वकील कृष्ण कुमार दुबे ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा '"उसने अपने पति को मार डाला, जिससे उसने प्यार में शादी की थी, और फिर उसके शरीर के तीन टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा दिया और बचे हुए हिस्से को एक नीले ड्रम में छिपा दिया। यह एक बहुत सोची-समझी साजिश और स्ट्रेटेजी थी। उसने शांत और स्थिर मन से हत्या को अंजाम दिया। इसलिए, इस तरह की पहले से सोची-समझी हत्या के लिए मौत की सजा ही सही सजा थी।"
ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने 22 गवाह पेश किए गए
इससे पहले कोर्ट ने पहले उस केस की सुनवाई की थी जिसमें मुस्कान पर साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साज़िश रचने और उसकी लाश को नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था। ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने 22 गवाह पेश किए गए।
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मुस्कान ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या
बता दें कि मुस्कान ने 3 मार्च 2025 को बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया था। बेरहमी से पति को मारने के बाद मुस्कान-साहिल ने उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट में छिपा दिया था। इस मामले में पूरे देश में खूब सुर्खियां बटोरी थी।