अपडेटेड 1 June 2025 at 13:29 IST
Uttar Pradesh News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ गई है। हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को शनिवार को ही दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस फैसले के अगले दिन ही रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से अब्बास अंसारी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे। उन्होंने सुभासपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने मऊ सदर को रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को सूचित कर दिया है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद विशेष रूप से कार्यालय खोला गया और पत्र आयोग को भेज दिया गया।
उत्तर प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को मऊ सदर सीट से चुनाव में उतारा था। अब्बास अंसारी का मुकाबला बीजेपी के अशोक कुमार सिंह के साथ था। अब्बास अंसारी ने अशोक कुमार को 38,116 से हराया। अब्बास को 124,691 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अशोक कुमार के पक्ष में 86,575 वोट पड़े थे। बसपा के भीम दूसरे नंबर पर थे।
2022 के चुनाव के दौरान ही मऊ जिले के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिए गए अपने भाषण में अब्बास अंसारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी देते हुए भड़काऊ बयान दिया था। इस बयान के बाद मऊ कोतवाली में उनके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में अदालत ने दोषी ठहराया और उनकी सजा का ऐलान कर दिया गया। मऊ की अदालत ने अब्बास अंसारी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया।
पब्लिश्ड 1 June 2025 at 13:29 IST