अपडेटेड 1 June 2025 at 13:29 IST
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म, रविवार की छुट्टी के बाद भी खोला गया सचिवालय; हेट स्पीच केस में सजा के बाद बड़ा फैसला
Abbas Ansari: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया । वहीं, धारा 120बी के तहत अब्बास अंसारी और उनके करीबी मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना भी मिला। ये फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह की अदालत ने सुनाया।
- भारत
- 2 min read

Uttar Pradesh News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ गई है। हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को शनिवार को ही दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस फैसले के अगले दिन ही रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से अब्बास अंसारी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे। उन्होंने सुभासपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने मऊ सदर को रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को सूचित कर दिया है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद विशेष रूप से कार्यालय खोला गया और पत्र आयोग को भेज दिया गया।
विधानसभा चुनाव में 38 वोट से जीते थे अब्बास अंसारी
उत्तर प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को मऊ सदर सीट से चुनाव में उतारा था। अब्बास अंसारी का मुकाबला बीजेपी के अशोक कुमार सिंह के साथ था। अब्बास अंसारी ने अशोक कुमार को 38,116 से हराया। अब्बास को 124,691 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अशोक कुमार के पक्ष में 86,575 वोट पड़े थे। बसपा के भीम दूसरे नंबर पर थे।
क्या है पूरा मामला, जिसमें सजा के बाद विधायकी भी खत्म?
2022 के चुनाव के दौरान ही मऊ जिले के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिए गए अपने भाषण में अब्बास अंसारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी देते हुए भड़काऊ बयान दिया था। इस बयान के बाद मऊ कोतवाली में उनके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में अदालत ने दोषी ठहराया और उनकी सजा का ऐलान कर दिया गया। मऊ की अदालत ने अब्बास अंसारी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया।
Advertisement
Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 1 June 2025 at 13:29 IST