महाराष्ट्र से बड़ी खबर, विधानसभा में आरक्षण विधेयक पास, शिक्षा-नौकरी में मिलेगा 10% रिजर्वेशन

महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को मराठा आरक्षण विधेयक भारी मतों से पारित हो गया। विशेष सत्र में बिल पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पास किया गया।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
CM  Eknath Shinde
CM Eknath Shinde | Image: ANI

Maharashtra Assembly Special Session: महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को मराठा आरक्षण विधेयक भारी मतों से पारित हो गया। विशेष सत्र में बिल पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिल को सदन पटल पर रखा।

मराठा आरणक्ष को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र मंगलवार को आयोजित किया गया है। CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेन्द्र फडणवीस ने सदन में मराठा आरक्षण बिल को सर्वसम्मति और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील की। सदन में विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सत्ता पक्ष से एकमात्र सदस्य, NCP नेता और मंत्री छगन भुजबल बिल पर आपत्ति जताने के लिए खड़े हुए। वहीं, विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने बिल सहमति जताई है।

विजय वडेट्टीवार ने बिल पर उठाया सवाल

विजय वडेट्टीवार ने बिल सहमति तो जताई मगर इस पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा, "हमें पता था कि हमारी आवाज दबाई जाएगी इसलिए हमने उन्हें पहले ही एक पत्र दिया था। उन्होंने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया और यह जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह कानून के तौर पर टिकने वाला नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह बिल लाया गया है।यह बिल किसी भी तरह से किसी को मान्य नहीं होने वाला।

विधान परिषद से भी मराठा आरक्षण बिल पास

इस विधेयक का उद्देश्य मराठों को 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा से ऊपर जाकर 10 प्रतिशत स्वतंत्र आरक्षण देना है। विधानसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद CM शिंदे ने इसे विधान परिषद में पेश किया। बिल का यहां से भी मंजूरी मिल गई। अब यह बिल कानून बन जाएगा। यह विधेयक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित है।

Advertisement

यह भी पढ़ें: Republic रिपोर्टर के अरेस्ट पर सुवेंदु अधिकारी ने किया ब्लैक डे का ऐलान

Published By:
 Rupam Kumari
पब्लिश्ड