अपडेटेड 31 July 2025 at 14:55 IST
Malegaon Blast: प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया गया, कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद थोपा था; सोनिया और राहुल गांधी देश से माफी मांगे- BJP
मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी देश से माफी मांगे की बात कही है।
- भारत
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मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब सोनिया और राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए।
मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वह आज ध्वस्त हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले कर्नल पुरोहित पर आरोप लगे।
वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश थी- रविशंकर
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, प्रज्ञा ठाकुर पर ब्लास्ट में अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने का आरोप लगा। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके बाद वह चल भी नहीं सकती थीं। यह विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश थी। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
कांग्रेस ने ‘भगवा आतंकवाद’ का नैरेटिव फैलाया- निशिकांत दुबे
वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, इतने दिनों से कांग्रेस ने 'भगवा आतंकवाद', का नैरेटिव फैलाया लेकिन आज सब साबित हो गया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। 2011, 2012, 2013 में जो ब्लास्ट हुए या 2008 की जो घटना हुई वह सब पाकिस्तान प्रायोजित थीं। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे?
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कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
बता दें कि पुख्ता सबूत के आभाव,गवाहों के बयान और एजेंसियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को बरी किया कर दिया। कोर्ट में जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कश्मीर से RDX ला गए गए थे, इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। पंचनामा भी सही तरीके से नहीं किया गया था। गोली के शेल मिलने के कोई सबूत नहीं हैं। मिलावटी सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी यह भी ठीक से साबित नहीं हुआ। इस मामले में UAPA नहीं लग सकता है, क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी।
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Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 31 July 2025 at 14:14 IST