अपडेटेड 1 August 2024 at 22:31 IST
महाराष्ट्र: बुटीक पर 15,000 रुपये का जुर्माना, ब्लाउज की आपूर्ति करने में विफल का मामला
मामले के विवरण के अनुसार, स्वाति कस्तूरे नाम की एक महिला ने 13 जनवरी 2023 को धाराशिव में मैट्रिन बुटीक में दो ब्लाउज की अपूर्ति करने का ऑर्डर दिया था।
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महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की एक उपभोक्ता अदालत ने एक महिला द्वारा पिछले साल ऑर्डर किए गए दो ब्लाउज में से एक की आपूर्ति करने में विफल रहने पर एक स्थानीय 'बुटीक' मालिक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 'बुटीक' मालिक को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को दूसरा ब्लाउज मुफ्त देने का भी निर्देश दिया है।
मामले के विवरण के अनुसार...
फोरम के अध्यक्ष किशोर वडने और सदस्य वैशाली बोराडे ने 15 जुलाई को यह आदेश पारित किया था। मामले के विवरण के अनुसार, स्वाति कस्तूरे नाम की एक महिला ने 13 जनवरी 2023 को धाराशिव में मैट्रिन बुटीक में दो ब्लाउज की अपूर्ति करने का ऑर्डर दिया था। कुल बिल राशि 6,300 रुपये में से महिला ने 3,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था।
ब्लाउज की आपूर्ति 25 जनवरी 2023 को होनी थी। हालांकि, बुटीक ने तय दिन पर दो में से केवल एक ब्लाउज की आपूर्ति की। आदेश के अनुसार, 'बुटीक' मालिक ने बाद में एक फरवरी, 2023 को दूसरा ब्लाउज देने का वादा किया। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, 'बुटीक' संचालिका नेहा संत ने दूसरा ब्लाउज नहीं दिया और साथ ही देरी के लिए संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहीं।
इसके बाद कस्तूरे ने 28 अप्रैल, 2023 को एक वकील के माध्यम से नेहा संत को एक कानूनी नोटिस भेजा जिसे बुटीक मालिक ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग मे शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने एक आदेश में संत को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और कानूनी खर्च के लिए स्वाति कस्तूरे को 15,000 रुपये का भुगतान करने और आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को दूसरा परिधान देने का आदेश दिया।
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Garima Garg
पब्लिश्ड 1 August 2024 at 22:31 IST