अपडेटेड 20 July 2024 at 12:00 IST
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग परिषद को दी CET आयोजित करने की अनुमति
MP Nursing Council: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मप्र नर्सिंग परिषद को सीईटी आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
- भारत
- 1 min read

MP Nursing Council: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद (एमपीएनआरसी) को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए साझा प्रवेश परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 169 नर्सिंग कॉलेजों का पुनः निरीक्षण तेज करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।
यह अनुमति तब दी गई जब एमपीएनआरसी ने नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीईटी आयोजित करने सहित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से कुछ निर्देश मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया।
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत में कहा कि प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सीईटी की आवश्यकता है।
Advertisement
न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति ए के पालीवाल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को कहा, "हम एमपीएनआरसी को नर्सिंग कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने से पहले उनके लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देते हैं।"
उच्च न्यायालय ने एमपीएनआरसी के उस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि वर्तमान में जिन कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है, उनका निरीक्षण किया जाए।
Advertisement
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Kajal .
पब्लिश्ड 20 July 2024 at 12:00 IST