MP: 5 साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी को फांसी, भोपाल कोर्ट का बड़ा फैसला; मां और बहन को भी सजा
भोपाल जिला कोर्ट ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी अतुल भालसे को फांसी की सजा दी गई है।
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भोपाल जिला कोर्ट ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी अतुल भालसे को फांसी की सजा दी गई है, जबकि उसकी मां बसंती भालसे और बहन चंचल भालसे को अपराध छुपाने के आरोप में 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
यह मामला 24 सितंबर 2024 का है, जब बच्ची लापता हुई थी। 2 दिन बाद उसकी लाश शहाजहांनाबाद मल्टी के एक फ्लैट की पानी की टंकी से बरामद हुई थी। उसके बाद जांच की गई तो मामले में पड़ोसी आरोपी पाया गया, जिसके बाद अब भोपाल की कोर्ट ने मामसे में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।
आरोपी की मां और बहन को भी सजा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। आरोपी की मां और बहन ने अपराध छुपाने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें भी सजा मिली है। भोपाल कोर्ट की जज कुमुदिनी पटेल ने यह फैसला सुनाया। यह मध्य प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद पहली फांसी की सजा है, जो न्याय व्यवस्था के एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।
क्या है पूरा मामला ?
भोपाल में 5 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को ड्रम में छिपा दिया था। जब ड्रम का वीडियो सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। शव के सड़ने पर आ रही बदबू को रोकने के लिए आरोपी ने ड्रम कपड़ों से भर दिया था। आरोपी की बहन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग कनेक्शन भी सामने आया है। बाजपेयी नगर की मल्टी से मासूम लापता हो गयी थी।
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शव को टंकी में छिपाकर रखा गया था
बच्ची की दादी से किताब लेने का कहकर नीचे अपने फ्लैट में आई। माता पिता फ्लैट पर नहीं थे। नगर निगम के कर्मचारी फॉगिंग करने आये थे। फॉगिंग की वजह से मल्टी में धुआं था। बच्ची के नहीं लौटने पर दादी को चिंता हुई, ढूंढने पर भी मासूम का पता नहीं चल सका। उसके बाद मल्टी के फ्लैट से बच्ची का शव बरामद हुआ। फ्लैट से बदबू आने के बाद शव का खुलासा हो सका। शव को टंकी में छिपाकर रखा गया था।