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पब्लिश्ड 13:33 IST, February 4th 2025

अब इस शहर में भीख मांगना हुआ गुनाह, देने पर भी होगी FIR; खानी होगी जेल की हवा, DM का बड़ा आदेश

मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल में भी भीख मांगना और देना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में DM ने आदेश जारी किया है।

Reported by: Rupam Kumari
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begging ban in bhopal
भोपाल में भीख मांगने पर लगा प्रतिबंध | Image: ANI

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अब भीख मांगना और देना गुनाह के दायरे में आएगा। ऐसे करने वाला पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस संंबंध में भोपाल जिला कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। भीख देने और भीख मांगकर कोई सामान खरीदने वालों पर अब FIR होगी।

मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल में भी भीख मांगना और देना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। भोपाल में प्राधिकारियों ने भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। नए आदेश के मुताबिक भीख मांगना और देना दोनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह एक तरह का अब गुनाह माना जाएगा।

DM ने जारी किया आदेश 

भोपाल के जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) के तहत जारी आदेश में भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश में कहा गया कि यातायात सिग्नल पर भीख मांगने वाले कई भिखारी आपराधिक गतिविधियों और नशे की लत में लिप्त पाए गए हैं तथा यातायात सिग्नल पर उनकी मौजूदगी दुर्घटनाओं का खतरा पैदा करती है।

आदेश में क्या कहा गया?

आदेश में आगे कहा गया है कि पूरे भोपाल जिले में भीख मांगने और भीख देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। भिखारियों को भीख के रूप में कुछ भी देने या उनसे कोई सामान खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीख मांगने के खिलाफ प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।

इंदौर के बाद अब भोपाल भिखारी फ्री

हालांकि भीखारियों के लिए शहर में अलग से व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार (भोपाल में) स्थित एक आश्रय स्थल को भिखारियों के आश्रय के लिए आरक्षित किया गया है। भीखारियो को यहां पर हर तरह की सहायता मिलेगी। बता दें कि पिछले साल इंदौर जिला प्रशासन ने भी भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगाया था। अब भोपाल मध्य प्रदेश का दूसरा शहर बन गया है जहां भीख पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

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अपडेटेड 13:33 IST, February 4th 2025