अपडेटेड 1 October 2024 at 12:31 IST
Maharashtra: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक थाने में महिला कांस्टेबल पर हमला करने के आरोपी 42 वर्षीय व्यक्ति ने अस्पताल ले जाने के बाद कथित तौर पर एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
आरोपी बाबासाहेब सोनावणे ने 26 सितंबर को अपने गले पर धारदार हथियार से वार किया था, जिसके बाद विठ्ठलवाड़ी पुलिस थाने पहुंचा।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उसने थाने में एक महिला कांस्टेबल पर ब्लेड से हमला किया।
इसके बाद घायल कांस्टेबल और घायल आरोपी दोनों को अस्पताल ले जाया गया तथा आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 121 (2) (किसी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के इरादे से जानबूझकर चोट पहुंचाना) एवं 351 (3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।
उल्हासनगर स्थित सेंट्रल पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 28 सितंबर को अस्पताल में उपचार के दौरान आरोपी ने बगल के बिस्तर पर लेटे 28 वर्षीय एक अन्य मरीज पर कथित तौर पर धातु की कुर्सी फेंकी, जिससे वह घायल हो गया।
उन्होंने बताया कि वह मरीज दुकानदार था और उसके माथे, जबड़े तथा नाक पर चोटें आईं जबकि दो दांत भी टूट गए।
पुलिस ने बताया कि इस संबंध में रविवार को सोनावणे के खिलाफ बीएनएस धारा 118 (2) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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पब्लिश्ड 1 October 2024 at 12:31 IST