अपडेटेड 22 December 2024 at 15:04 IST

उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र सरकार आरोपियों को निचली अदालत में पेश करने का तंत्र बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र सरकार से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने को कहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्तों को प्रत्येक तिथि पर प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल माध्यम से निचली अदालत के न्यायाधीशों के समक्ष पेश किया जाए, ताकि सुनवाई लंबी न चले।

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Supreme Court
Supreme Court | Image: PTI

उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र सरकार से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने को कहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्तों को प्रत्येक तिथि पर प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल माध्यम से निचली अदालत के न्यायाधीशों के समक्ष पेश किया जाए, ताकि सुनवाई लंबी न चले।

न्यायालय ने एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करते हुए कहा कि एक “दुखद स्थिति” नजर आ रही है, क्योंकि अपीलकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधीनस्थ अदालत के समक्ष पेश नहीं किए जाने के कारण मामले की सुनवाई लंबी खिंच रही है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ को बताया गया कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि कई मामलों में ऐसी कठिनाई उत्पन्न होती है।

पीठ ने कहा, “इसलिए, हम बंबई उच्च न्यायालय के महा पंजीयक, महाराष्ट्र राज्य के गृह सचिव और महाराष्ट्र राज्य के विधि एवं न्याय सचिव को निर्देश देते हैं कि वे एक साथ बैठकर एक तंत्र विकसित करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्तों को प्रत्येक तिथि पर या तो भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यम से अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए और अभियुक्तों के पेश न होने के आधार पर सुनवाई को लंबा न खींचने दिया जाए।”

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न्यायालय ने 18 दिसंबर को पारित अपने आदेश में उल्लेख किया कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चला है कि पिछले छह वर्षों में, 102 तारीखों में से अधिकांश तारीखों पर आरोपी को अदालत के समक्ष भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यम से पेश नहीं किया गया था।

पीठ ने कहा कि इतनी देरी पीड़ित के अधिकारों के हित में भी नहीं है।

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पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर अपना फैसला सुनाया जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को 50,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि के एक या अधिक जमानतदारों पर जमानत दे दी।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता नियमित रूप से प्रत्येक तिथि पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होता रहेगा।

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 22 December 2024 at 15:04 IST